देवास

अवैध शराब की तस्करी करने वाला आदतन आरोपी गिरफ्तार-चापड़ा पुलिस चौकी देवास

“आपरेशन प्रहार” के तहत् थाना बागली क्षैत्र पुलिस कि प्रभावी कार्यवाही, कुल 53.5 लीटर देशी प्लेन शराब व बीयर के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार संक्षिप्त विवरण - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा “आपरेशन प्रहार” कि शुरुआत कर अवैध शराब व मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्तियो पर सतत् निगाह रखकर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे जिस पर से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ( ग्रामीण) श्रीमती सौम्या जैन एवं अनुविभागिय पुलिस अधिकारी सुश्री सृष्टि भार्गव के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना बागली क्षेत्र निरीक्षक अभिनव शुक्ला के मार्गदर्शन मे अवैध शराब व मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्तियो पर सतत् निगाह रखकर कार्यवाही कि जा रही है। दिनांक 17.02.2026 को बागली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इन्दौर नेमावर हाईवे पर स्थित सौदागर की दुकान चापडा पर एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जाकर व्यक्ति मुलचन्द पिता हीरालाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 55 साल निवासी श्याम नगर चापडा थाना बागली जिला देवास व लोकेन्द्र पिता कमलसिंह राजपूत उम्र 35 साल निवासी बामनखेडी को 53.5 लीटर देशी प्लेन शराब व बीयर के साथ पकड़ा व अवैध शराब जप्त कि गई। तथा घटना में प्रयुक्त वाहन क्रमांक MP 37 BB 0130 को जप्त किया बाद आरोपियो के विरुध्द बागली जिला देवास पर अप.क्र. 68/2026 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधि. का पंजीबध्द कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सराहनीय कार्य- उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक अभिनव शुक्ला थाना प्रभारी थाना बागली देवास, उनि राकेश चौहान चौकी प्रभारी चापडा, प्र.आर.580 प्रमोद मेहना, आर.450 बलराम परमार, आर. 1008 विवेक गांगे, सैनिक 1068 सुरेन्द्र सिंह थाना बागली देवास की सराहनीय भूमिका रही। आपराधिक रिकार्ड आरोपी मुलचन्द पिता हीरालाल प्रजापत क्र. अप.क्र. धारा

1-445/14 धारा-34 आब.अधिनियम
2-330/24धारा-34 आब.अधिनियम
3-445/24धारा- 34 आब.अधिनियम
4-663/24धारा-34 आब.अधिनियम
5-116/25धारा-34 आब.अधिनियम
6-253/2017धारा-279,337 भादवि
7-390/2020धारा-13 जुआ एक्ट
8-68/2026धारा-34(2),42 म.प्र. आबकारी अधि.

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