देवास

अवैध शराब संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्धआबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई…..

1150000/- रुपए मूल्य की अवैध सामग्री जब्त
धारा 34(2) में विदेशी मदिरा सहित वाहन आर्टिगा MP09DR3096 जब्त
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 12 प्रकरण पंजीबद्ध
आबकारी विभाग जिला देवास, पुलिस थाना खातेगांव , पुलिस थाना नेमावर और थाना सतवास की प्रभावी कार्यवाही

आबकारी आयुक्त म.प्र. द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में देवास जिले में कलेक्टर महोदय श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अनुक्रम में आज दिनांक 08.09.2026 को आबकारी की सयुंक्त टीम और पुलिस बल द्वारा देवास के खटम्बा तथा वृत्त कन्नौद, वृत्त खातेगांव में कन्नौद के सोनखेड़ी, हरिजनबस्ती, सीकलीगर मोहल्ला , सतवास, पीपल कोटा, खातेगांव , नेमावर आदि स्थानों पर कार्यवाही कर लगभग 3650 किलोग्राम महुआ लाहन, 80 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 58 लीटर विदेशी मदिरा तथा एक चार पहिया वाहन आर्टिगा क्रमांक MP09DR3096 जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत 11 प्रकरण एवं धारा 34(2) के अंतर्गत 01 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बरामद सामग्री का अनुमानित मूल्य 1150000/- है
आज की कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी नीलेश पवार, थाना प्रभारी नेमावर टीना शुक्ला, आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, गोकुल प्रसाद मेघवाल, पूजा गहलोत, कैलाश जामोद, रोहित मुकाती, योगेंद्र ठाकुर, राजश्री खन्ना गहलोत, अरविंद सोलंकी, दीपक धुरिया एवं राजाराम रैकवार तथा आबकारी मुख्य आरक्षक विकास गौतम, अरविंद जिनवाल, शंकर लाल परते आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, सनत ओझा,निहाल खत्री, निकिता परमार, भगवत परते, सविता धाकड़ एवं नगर सैनिक अनिल चौहान सम्मिलित रहे। इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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