अवैध शराब संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की प्रभावी कार्यवाही……

देवास शहर में अवैध परिवहन करते हुए 01 एक्टिवा वाहन जब्त
01 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत दर्ज
01 व्यक्ति को किया गिरफ्तार
आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा जारी निर्देश के पालन में एवं कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण ,परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 09.10.2026 सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री दिलीप कनासे के नेतृत्व में मुखबिर सूचना के आधार पर देवास शहर में अवैध रूप से परिवहन करने वाले 01 व्यक्ति को पकड़ा गया जिनके पास से एक्टिवा वाहन एवं 50 पाव देशी मदिरा प्लेन बरामद की गई आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l
जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 65000 रुपए है
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव ,राजाराम रायकवार,दीपक धुरिया तथा आबकारी आरक्षक निहाल खत्री,निकिता परमार,सविता सम्मिलित रहे।
इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



