अवैध शराब संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई…..

वृत्त टोंकखुर्द के ग्राम सालमखेड़ी से 335 पाव देशी मदिरा प्लेन बरामद
आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत कार्यवाही
बरामद मदिरा का बाजार मूल्य 25460 रुपये
*कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक 13.07.2026 को वृत्त टोंकखुर्द में मुखबिर से सूचना के आधार पर ग्राम सालमखेड़ी में 335 पाव प्लेन देशी मदिरा के कुल 60.3 बल्क लीटर मदिरा बरामद की गई ,जो अवैध रूप से संग्रह कर रखी हुई थी,अभियुक्त जगदीश मालवीय के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 ( संशोधित 2000) की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l कार्यवाही में जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 25460 रुपये है l
आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक्षक कैलाश जामोद आबकारी मुख्य आरक्षक गोविंद बडावदिया आबकारी आरक्षक सनत ओझा सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।




