आखिर क्यों नही मिलेगा शहर में चिकन, माँस, मछली,अण्डे …..

देवास। सोमवार 14 सितम्बर को गणेश चतुर्थी एवं मंगलवार 14 सितम्बर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के पावन अवसर पर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पशु वध ग्रह एवं चिकन, माँस मटन एवं मछली विक्रय की दुकाने एवं समस्त प्रकार के नानवेज होटल पूर्णत: बंद रहेंगें। गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के पावन अवसर पर शासन निर्देशानुसार निगमायुक्त दलीप कुमार के द्वारा निगम स्वास्थ्य निरीक्षक हरेन्द्रसिंह ठाकुर को शहर के समस्त चिकन मटन, मछली,अण्डे विक्रय की दुकानें निगम सीमा क्षेत्र में पूर्णत: बंद रखने के सूचना पत्र दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
आयुक्त के निर्देशों के पालन में स्वास्थ्य निरीक्षक श्री ठाकुर ने बताया कि सभी व्यवसायकों/ होटल, दुकानों के संचालकों को सूचना पत्र जारी किये गये है। सोमवार 14 सितम्बर को गणेश चतुर्थी एवं मंगलवार 14 सितम्बर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के पावन अवसर पर उक्त दुकानें/ होटलें खुली पाई जाती हैं तो मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 254 की उप धारा (1) में उल्लेखित नियमों के अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।



