देवास

8 मार्च को नगर निगम देवास में लोक अदालत का आयोजन….

देवास – 8 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत मे नगर निगम सीमा क्षेत्र मे स्थित भवन व भूमि के संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि वसुली के करदाताओं को बकाया करों के बील तामिल कराने तथा सौपे गये लक्ष्यों की पूर्ति की समीक्षा आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा 4 मार्च मंगलवार को निगम बैठक हाल मे की गई। आयुक्त ने राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों व उनके सहायकों से करदाताओं को उनके बकाया करों को जमा कराये जाने वाले बीलों के वितरण व बीलों की राशि के डिमांड हेतु वार्डवार जानकारी ली गई। आयुक्त ने कहा कि संपत्तिकर व जलकर के बडे बकायादारों से उनके निवासों व प्रतिष्ठानों पर सतत रूप से सम्पर्क कर राशि जमा कराये जाने हेतु प्रेरित करें। आयुक्त ने संपत्तिकर, जलकर के बकायादारों के बीलों को 6 मार्च तक शत प्रतिशत वितरीत कराने के निर्देश संबंधितों को दिये गये। आयुक्त ने औद्यागिक ईकाईयों के भी बकाया संपत्तिकर को लोक अदालत मे जमा कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। आयुक्त ने संपत्तिकर व जलकर के बिलों के वितरण की प्रतिदिन की मानिटरिंग करने हेतु उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया व राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक को निर्देश दिये। आयुक्त ने निगम सीमा क्षेत्र के संपत्तिकर व जलकर बकायादारोंं से अपील की है कि वे शनिवार 8 मार्च को आयोजित लोक अदालत मे अपने बकाया करों का भुगतान कर नियमानुसार दी जा रही छूट का लाभ अवश्य उठावें।

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