अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई….एक कार से 14 पेटी देशी /विदेशी मदिरा प्लेन जप्त01 आरोपी को किया गया गिरफ्तार….

आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज
*कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक 31.05.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आल्टो कार क्रमांक MP09CE7390 से अवैध मदिरा का परिवहन इंदौर की और से मक्सी बाईपास की और किया जा सकता है तो देवास बाईपास पर रेती मंडी के पास नाका लगाकर सूचना में वर्णित वाहन को रोका गया जिसमे चालक बैठा था वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर 10 पेटी देशी मदिरा प्लेन,01 पेटी मसाला एवं 03 बियर कैन कुल 135 बल्क लीटर देशी/विदेशी मदिरा ज़ब्त की गई जो चालक द्वारा अवैध रूप से संग्रह कर परिवहन किया जा रहा था जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं 34(2) का उल्लंघन होने से प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा मदिरा कौनसी दुकान से लाई गई थी तथा कहाँ जा रही थी इसकी जाँच जारी है,कार्यवाही में जप्त सामग्री एवं वाहन का मूल्य लगभग 205000 रुपये है l
आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक प्रेम यादव ,आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया ,आबकारी आरक्षक निहाल खत्री,दीपक तटवाड़े,सैनिक किशोर सिसोदिया ,अनिल चोहान सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।




