क्राइम

ऑपरेशन सकंल्प के तहत इन्वेस्टिगेशन और लगातार केस की बारीकी से मॉनिटरिंग से मात्र 10 माह मे छेड़खानी के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार के अर्थदण्ड की सजा-सौम्या जैन ASP ग्रामीण देवास पुलिस

“छेड़खानी” के प्रकरण में मात्र 14 दिनों के भीतर विवेचना की गई पूर्ण

वास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं ।

इसी तारतम्य में ”ऑपरेशन संकल्प” के तहत दिनांक 17.06.2025 को थाना हरणगांव पर शासन तर्फे आरोपी देवेंद्र पिता देवीलाल देवड़ा उम्र 23 साल निवासी ग्राम काकरिया हरणगांव जिला देवास के विरूद्ध थाना हरणगांव पर अपराध क्रमांक 112/17.06.2025 दिनांक 17.06.2025 धारा 333,78,75(1)(i),296,351(3) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह सेंगर के द्वारा की जाकर दिनांक 17.06.2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 99/2025 दिनांक 30.06.2025 को तैयार किया गया । दिनांक 30.06.2025 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिररिक्त लोक अभियोजक श्री अमित दुबे द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय प्रथम एडीजे श्रीमती सीता कन्नौजे न्यायालय खातेगांव ने आरोपी देवेंद्र पिता देवीलाल देवड़ा उम्र 23 साल निवासी ग्राम काकरिया हरणगांव जिला देवास को छेड़छाड़ करने के संबंध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में मआर 412 अंशु बौरसिया,कोर्ट मुंशी के रुप में आरक्षक 204 महेंद्र एवं वारंट मुंशी के रुप में आर बलवान द्वारा कार्य किया गया ।

पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2026 में देवास पुलिस नें हत्या के 02,हत्या के प्रयास के 01,बलात्संग के 06,छेड़खानी के 08,लूट के 01,जिलाबदर उल्लंघन के 01,मारपीट के 13,आबकारी के 02,धोखाधड़ी के 02,चोरी के 02 प्रकरणों में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं । पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।

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