अवैध शराब संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग देवास की लगातार कार्रवाई…..

देवास के सलाम खेड़ी गांव से 53.8 बल्क लीटर देशी /विदेशी मदिरा बरामद
आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत कार्यवाही
बरामद मदिरा का बाजार मूल्य 29000 रुपये
*कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रह एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक 17.08.2026 को सायंकाल के समय वृत्त देवास (अ) में मुखबिर से सूचना के आधार पर ग्राम सलामखेड़ी तहसील देवास में विकास जायसवाल के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 04 पेटी देशी मदिरा प्लेन,01 पेटी देशी मदिरा मसाला एवं 49 पाव विदेशी मदिरा लंदन व्हिस्की जिसकी कुल मात्रा 53.8 बल्क लीटर देशी/विदेशी मदिरा बरामद की गई ,जो अवैध रूप से संग्रह कर रखी हुई थी जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) का उल्लंघन होने से अभियुक्त विकास के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l कार्यवाही में जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 29000 रुपये है l
आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक प्रेम यादव ,दीपक धुरिया एवं राजाराम रायकवार आबकारी आरक्षक ,निहाल खत्री ,निकिता परमार एवं सविता सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।




