देवास आबकारी विभाग की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई…..

आबकारी वृत्त क्षेत्र बागली में 70 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा जब्त
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1), 34(2) एवं 49(क) के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध
कलेक्टर देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास श्रीमती बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 18.07.2026 को सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री दिलीप कनासे के नेतृत्व में आबकारी वृत्त बागली (ब) द्वारा ग्राम कालबारी, करनावद में राजकुमार सोलंकी के आधिपत्य वाले मकान पर दबिश कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 70 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा बरामद कर जब्त की गई।
उक्त मामले में बरामद मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने तथा प्रथम दृष्टया मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1), 34(2) एवं 49(क) के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी राजकुमार सोलंकी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी बागली (ब) योगेंद्र सिंह ठाकुर, श्री रोहित मुकाती, आबकारी मुख्य आरक्षक राजेश जोशी एवं अरविंद जिनवाल तथा आबकारी आरक्षक गीतेश पंडाग्रे का सराहनीय योगदान रहा।
जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध इस प्रकार की सघन एवं प्रभावी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।



