Rape Case | दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास, शराब पिलाकर किशोरी से किया था रेप
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नागपुर. 17 वर्षीय किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने और फिर उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसआर त्रिवेदी ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. दोषी करार दिया गया आरोपी सुरेंद्रगढ़, गिट्टीखदान निवासी अस्सू उर्फ यशवंत हीरालाल गौर (30) बताया गया.
पुलिस ने पीड़ित किशोरी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. अस्सू और पीड़िता एक दूसरे को पहले से जानते थे. 24 जुलाई 2016 की रात अस्सू ने पीड़िता को बिरयानी लेने के लिए अपने साथ मोमिनपुरा चलने को कहा. अपने दोपहिया वाहन में उसे गोरेवाड़ा तालाब के पास गार्डन में ले गया. वहां कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसे पिला दी. नशे में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. किसी को कुछ बताने पर मारने की धमकी दी. देर रात पीड़िता अपने घर पहुंची.
परिजनों ने पूछताछ की तो अस्सू द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी. गिट्टखदान पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर शालिनी किन्नाके ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया.
सरकारी वकील दीपिका गवली आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई मनोज नगरुलकर और हेड कांस्टेबल राजकुमार अवस्थी ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया.
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