राजस्व करों की वसुली को लेकर आयुक्त रजनीश कसेरा ने आहूत बैठक…
देवास। राजस्व करों की वसुली को लेकर आयुक्त रजनीश कसेरा ने आहूत बैठक में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत को लेकर सम्पत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया के बकायादारों से शत प्रतिशत वसूली को लेकर पूर्व समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये दिशा निर्देशों की समीक्षा की। जिसमें राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक, प्रदीप शास्त्री के साथ बैठक में उपस्थित सभी राजस्व वसुली की टीम से जानकारी ली। जिसमें संपत्तिकर राशि रूपये 46 करोड की वसुली बकाया है इसी प्रकार जलकर की राशि 26 करोड करदाताओं पर बकाया है। शत प्रतिशत वसुली को लेकर माननीय न्यायालय के माध्यम से संपत्तिकर राशि रूपये 8 करोड की वसुली के बील बकायादारों को वितरीत किये गये है तथा जलकर की बकाया राशि 3 करोड की वसुली के भी बील वितरण जलकर बकायादारों को किये गये है। आयुक्त ने आगामी लोक अदालत को दृष्टिगत रखते हुए राशि रूपये 15 करोड की वसुली का लक्ष्य निगम राजस्व विभाग की टीम को दिया गया। जिसमे माननीय न्यायालय के माध्यम से बकाया राशि वसुली को लेकर जो बील वितरण किये है उन बकायादारों पर पूर्णत: फोकस कर शत प्रतिशत बकाया राशि वसुली करने के निर्देश दिये है। लोक अदालत मे संपत्तिकर एवं जलकर के ऐसे बकायादारों द्वारा राशि जमा नही की जाती है तो लोक अदालत के पश्चात माननीय न्यायालय के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही कर बकाया राशि की वसुली की जावेगी। इसी प्रकार दुकान किराया की बकाया राशि सख्ती से वसुली करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त ने संपत्तिकर बकाया राशि को लेकर कुर्क की गई संपत्ति को निलामी की कार्यवाही करने के निर्देश उपायुक्त के माध्यम से दोनो राजस्व अधिकारियों को दिये। आयुक्त ने निगम के विभिन्न विभागो मे निर्माण कार्य, सामग्री सप्लाय, मेंटनेंस कार्य आदि कार्यो की सामग्री सप्लाय या निर्माण कार्य के ऐसे ठेकेदार जिनकी संपत्ति निगम सीमा क्षेत्र मे है उनकी संपत्तियों पर संपत्तिकर, जलकर की राशि बकाया है उसकी त्वरित जानकारी दिये जाने हेतु उपायुक्त को निर्देश दिये। उल्लेखनिय है कि ऐसे ठेकेदार जो निगम मे कार्य कर रहे हैं जिनकी देवास मे संपत्ति है उन पर लाखों रूपये बकाया होने पर संपत्तिकर,जलकर की राशि जमा नही कर रहे हैं उनकी सूची मय बकाया टेक्स की राशि सहित प्रस्तुत करने हेतु विभाग को निर्देशित किया। जिससे ऐसे बडे बकायादारों तथा निगम मे कार्य कर रहे ठेकेदारों के नाम समाचार पत्रो के साथ प्रमुख चौराहो पर भी उनके नाम के फलेक्स लगाये जावेगें।