देवास

SP ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली विजयागंज थाना प्रभारी वं टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दक्षता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया. ….

*”ऑपरेशन संकल्प” के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता*

बलात्संग के मामले में आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा न्यायालय से करवाया “आजीवन कारावास” व 10000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित ।

देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ”ऑपरेशन संकल्प” की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं ।

इसी तारतम्य में ”ऑपरेशन संकल्प” के तहत दिनांक 12.04.203 को फरियादी ने थाना विजयगंज मण्‍डी
आकर सूचना दी कि आरोपी रामप्रसाद पिता स्‍व.गोविन्‍द बामनिया उम्र 50 साल निवासी नालेसरा थाना विजयगंज मण्‍डी फरियादी की नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले गया रिपोर्ट पर थाना विजयगंज मण्‍डी पर अपराध क्रमांक 49/2023 दिनांक 12.04.2023 धारा 354,354 क,376,506 भादवि एव 5/6 एव 7/8 पास्‍को एक्‍ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक शहनाज खान के द्वारा की जाकर दिनांक 13.04.2024 को गिरफ्तार किया गया । जिसमें ईजाफा धारा 376(3),376(2)(f),376(2)(k),354 क(1)(i),354 क (1)(iv)(2 शीर्ष),506 भाग 2(4 शीर्ष )IPC,3/4,5(N)/6,5(H)/6,7/8 ,9/10,11(i)/12 (2 शीर्ष) पॉक्सो एक्ट बढ़ाई गई । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 139/2023 दिनांक 03.06.2024 को तैयार किया गया । दिनांक 10.06.2024 को प्रकरण का चालान माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र देवास पेश किया गया ।

*प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनुसिंह न्यायालय देवास द्वारा आरोपी को “आजीवन कारावास” एवं 10000/- हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।*
*पुलिस कप्‍तान ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दक्षता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।*

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

कृपया खुद मेहनत करें । "धन्यवाद"