देवास

लोक अदालत मे संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ अवश्य उठावें निगम कमिश्नर देवास

देवास- 8 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे नगर निगम द्वारा भवन एवं भूमि के संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शहर के करदाताओं से अपील की है कि वे आयोजित नेशनल लोक अदालत मे अपने भूमि, भवन व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराकर दी जा रही छूट का लाभ अवश्य उठावें।

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