देवास

हत्या के आरोपियो को कोई चश्मदीद गवाह न होने के बावजुद दिलवाई DNA रिपोर्ट के आधार पर आजीवन सश्रम कारावास की सजा-तहजीब काजी(कन्नौद थाना प्रभारी)

थाना कन्नौद की पेशेवर विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते 05 वर्ष पुराने सनसनीखेज चिन्हित हत्या संबंधी प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी द्वारा दिया गया निर्णय ।देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं,जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं । इसी तारतम्य में *''ऑपरेशन संकल्प''* के तहत दिनाँक 26.06.19 को थाना कन्नौद पर ग्राम किलोदा बी मे सन्तोष के खेत मे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी होने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहूँच वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति की रक्त रंजिश लाश पडी मिली, दौराने मर्ग जांच थाना कन्‍नौद पर अपराध क्रमांक 268/26.06.19 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । मृतक की पहचान गणेश पिता किशन लाल धुर्वे उम्र 32 साल निवासी दुर्गाडा थाना रहेटगांव जिला हरदा के रुप में हुई । विवेचना में सामने आया कि मृतक गणेश एवं आरोपी लक्ष्मण सिंह जियो कम्पनी में एकसाथ काम किया करते थे। मृतक गणेश की सैलरी बढ़ जाने के कारण मुख्य आरोपी लक्ष्मण, मृतक गणेश से मन ही मन रंजिश रखने लगा था। आरोपी लक्ष्मण ने रात के अंधेरे में मृतक गणेश को घटना के अन्य आरोपी राजाराम की टपरी में ले जाकर लोहे के एंगल से उसके सिर पर प्राणघातक प्रहार किये जिससे मृतक गणेश की मौत हो गयी और इसके बाद मुख्य आरोपी लक्ष्मण ने टपरी के मालिक राजाराम के साथ मिलकर मृतक गणेश के शव छिपाने के लिए नदी के पास फेंक दिया । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी कन्नौद श्री निर्भय सिंह अलावा के द्वारा की जाकर दिनांक 29.06.2019 को आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । आरोपी लक्ष्मण की निशानदेही पर घटना में उपयोग किया गया लोहे का एंगल, मुख्य आरोपी लक्ष्मण के रक्त रंजित कपड़े और टपरी मालिक राजाराम के रक्त रंजित कपड़े भी जप्त किये थे और डी.एन.ए. जांच के लिए भेजा था। पुलिस ने मृतक के रक्त नमूने की जांच लोहे के एंगल पर पाये गये रक्त और आरोपियों के कपड़ों पर पाये गये रक्त से करायी थी और डी.एन.ए. रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 343/2019 दिनांक 08/09/2019 को तैयार किया गया । दिनांक 27/09/2019 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।

प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता विशेष जिला लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार पंड्या द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी श्रीमान श्री विकास शर्मा न्यायालय देवास ने आरोपी 1.लक्ष्मण पिता गुलाब सिंह ग्राम मांगरोल थाना बाबइ जिला होशंगाबाद 2.राजा राम पिता भागीरथ जाखड़ ग्राम बागान खेड़ा तहसील कन्नौद जिला देवास को कोई चश्मदीद गवाह न होने के बावजूद श्रीमान विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने डी.एन.ए. रिपोर्ट को भी फैसले का आधार बनाकर आरोपी लक्ष्मण पिता गुलाब सिंह को आजीवन कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी राजाराम पिता भागीरथ जाखड़ को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।

प्रकरण मे एसडीओपी कन्नौद श्री आदित्य तिवारी,थाना प्रभारी कन्नौद निरीक्षक तहजीब काजी,उपनिरीक्षक दीपक भोण्डे,कोर्ट मोहर्रिर के रुप में सउनि गोपीकिशन बडोले,आरक्षक 1026 राजपाल सिंह ठाकुर,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 537 योगेन्द्र राजपुत एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 634 रविराज चौहान के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया ।

पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2026 में देवास पुलिस नें हत्या के 02,हत्या के प्रयास के 01,बलात्संग के 06,छेड़खानी के 07,लूट के 01,जिलाबदर उल्लंघन के 01,मारपीट के 12,आबकारी के 02,धोखाधड़ी के 02,चोरी के 02 प्रकरणों में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं । *पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।*

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