मध्यप्रदेश

पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी….

भोजपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इंदौर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को यह वारंट जारी किया है। विधायक पटवा पर धारा 420, 409,120B के तहत यह वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को गिरफ्तार कर 16 सितंबर को पेश करने के निर्देश दिए हैं।

अक्टूबर 2021 में सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। यह केस बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदौर शाखा से मिली शिकायत पर दर्ज किया गया था। पटवा परिवार पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से जुड़े लेन-देन में गड़बड़ी की। जिसके बाद धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

बता दें कि सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वे रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे शिवराज सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं।
विधायक पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के 70 से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित हैं। ज्यादातर में मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है। कुछ में उन्हें राहत भी मिली है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है।

7 साल पहले संपत्ति कुर्क करने का आदेश

एमपी के पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा के खिलाफ 7 साल पहले भी तत्कालीन इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। यह आदेश 33.45 करोड़ रुपए का बैंक लोन नहीं चुकाने पर जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि गिरवी रखी गई संपत्ति बैंक को फौरन सौंपी जाए। बैंक इसकी कुर्की कर लोन की वसूली करेगा।

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