11 माह जेल में रहने के बाद आरोपी सुरेश हुआ बरी,,,,

देवास – जिले के बागली थाना पुलिस द्वारा 21-5-23 को 35 kg 200 g मादक पदार्थ सुरेश पिता पहाड़ सिंह से जप्त किया था,जिसके बाद सुरेश सिंह को 11 महीने जिला जेल में काटने पड़े थे।वही आज श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा सुरेश सिंह को साक्ष्य की समीक्षा करते हुए ndps एक्ट की धारा 8/20 से दोष मुक्त किया है।उक्त प्रकरण में आरोपी सुरेश सिंह की ओर से पैरवी अधिवक्ता दीपक नाईक व सहयोगीयो द्वारा की गई।आपको बता दे जिले की बागली थाना पुलिस ने 21-5-23 को ndps एक्ट में सुरेश नामक आरोपी से 35 किलो 200 ग्राम गांजा जप्त करना बताया था और धारा 8/20 के मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था जहाँ से उसे जिला जेल भेज दिया था।वही मामला जिला कोर्ट में चल रहा था जहाँ आज श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ अभिभाषक दीपक नाईक के तर्क से सहमत होते हुए ndps एक्ट की धारा 8/20 के आरोप से सुरेश सिंह को दोष मुक्त किया गया है।




