अवैध शराब संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी देवास की बड़ी कार्रवाई….एक प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दर्ज….

टोंक खुर्द में ढाबे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जप्त
103 पेटी देशी,विदेशी मदिरा जप्त
*कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक 05.04.2026 को सहायक आबकारी आयुक्त को सूचना प्राप्त हुई कि टोंक खुर्द में एक ढाबे पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है तो उन्होंने तुरन्त आबकारी टीम गठित कर रवाना किया,आबकारी की टीम द्वारा सूचना में वर्णित धाकड़ रेस्टोरेंट पर पहुंचकर समक्ष गवाहन विधिवत तलाशी ली गई जिसमे रेस्टोरेंट के अंदर से 103 पेटी देशी,विदेशी मदिरा कुल मात्रा 961.6 बल्क लीटर बरामद की गई ,जो अवैध रूप से संग्रह कर रखी हुई थी एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया गया उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी से पूछताछ कर अन्य लागों की तलाश की जा रही है,जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 774228 रुपये है l
आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक कैलाश जामोद ,आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव आबकारी आरक्षक आशीष गुप्ता सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।




